मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 महत्वपूर्ण :- Mangla Pashu Bima Yojana सरकार कराएगी 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा, यहां जानें राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024 कीआवेदन प्रक्रिया और पात्रता
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक पहल है, जिसके तहत किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 21 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊँट शामिल हैं, जिसका 100% प्रीमियम सरकार द्वारा दिया जाता है। आवेदन करने का तरीका यहाँ बताया गया है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक पहल है जो 21 लाख पशुओं के लिए मुफ्त बीमा प्रदान करती है। (फोटो स्रोत: एमएमपीबीवाई)
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक पहल है जो 21 लाख पशुओं के लिए मुफ्त बीमा प्रदान करती है। (फोटो स्रोत: एमएमपीबीवाई)
भारत भर में किसानों को खेती के साथ-साथ पशुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लक्ष्य उनके प्रयासों को समर्थन देना है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है , जो एक महत्वपूर्ण पहल है जो 400 करोड़ रुपये की लागत से 21 लाख पशुओं के लिए मुफ्त बीमा कवरेज सुनिश्चित करती है। यह योजना न केवल पशुधन की रक्षा करती है बल्कि किसानों की वित्तीय स्थिरता को भी मजबूत करती है। इस पहल के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह यहाँ है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है?
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊँट सहित 21 लाख पशुओं के लिए निःशुल्क पशुधन बीमा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी पहल है। इस योजना का उद्देश्य पशुधन के नुकसान के खिलाफ किसानों को वित्तीय रूप से सुरक्षित करना है, जिसमें सरकार बीमा प्रीमियम का 100% वहन करती है।
योजना के क्रियान्वयन की देखरेख दो प्रमुख एजेंसियों द्वारा की जाती है। राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग इस योजना के क्रियान्वयन, इसके निर्बाध संचालन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। वहीं, पशुपालन विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, जो प्रयासों का समन्वय करता है और कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है।
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल हैं:
- वित्तीय सुरक्षा: पशुधन की मृत्यु से होने वाली आर्थिक हानि से किसानों को बचाना।
- पशुपालन को प्रोत्साहन: किसानों में अपने पशुओं में निवेश करने और उनकी देखभाल करने का आत्मविश्वास बढ़ाना।
- सरकार समर्थित कवरेज: यह सुनिश्चित करें कि किसानों को प्रीमियम का भुगतान किए बिना बीमा लाभ प्राप्त हो।
योजना के अंतर्गत कवरेज
इस योजना के तहत कुल 21 लाख पशुओं के लिए निःशुल्क बीमा कवरेज सुनिश्चित किया गया है, जिसमें 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख बकरियां, 5 लाख भेड़ और 1 लाख ऊंट शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय या भैंस), 10 बकरियां, 10 भेड़ या 1 ऊंट का बीमा करा सकता है। इस व्यापक कवरेज का उद्देश्य पूरे राजस्थान में पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
पशु श्रेणियाँ कवरेज प्रति किसान अधिकतम सीमा
गायों 5 लाख 2 दुधारू पशु (गाय या भैंस)
भैंस 5 लाख 2 दुधारू पशु (गाय या भैंस)
बकरी 5 लाख 10 बकरियां
भेड़ 5 लाख 10 भेड़
ऊंट 1 लाख 1 ऊँट
पात्रता मापदंड
इस योजना के लिए पात्र होने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- राजस्थान का निवासी हो।
- गोपाल क्रेडिट कार्ड, लखपति दीदी कार्ड धारकों या लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चयन किया जाएगा।
- आपके पास सक्रिय जन आधार कार्ड होना चाहिए ।
योजना के लाभ
- सरकार द्वारा 100% प्रीमियम भुगतान: किसानों को बीमा के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- पशुधन हानि के लिए मुआवजा: किसानों को उनके पशुओं की मृत्यु की स्थिति में उनके बीमाकृत मूल्य की राशि प्राप्त होती है।
- निःशुल्क पंजीकरण: पात्र किसानों के लिए यह प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:
- जन आधार कार्ड.
- पशु(पशुओं) के साथ किसान का फोटो।
- पशुओं की संख्या टैग करें.
- मोबाइल नंबर आधार से लिंक।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- गोपाल क्रेडिट कार्ड या लखपति दीदी कार्ड (यदि लागू हो)।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- किसान एमएमपीबीवाई मोबाइल ऐप या आधिकारिक वेब पोर्टल mmpby.rajasthan.gov.in का उपयोग करके पंजीकरण करा सकते हैं ।
आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन 13 दिसंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक खुले रहेंगे।
- किसानों को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे तथा ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
- लाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
कैसे करें आवेदन?*
* ऑनलाइन: MMPBY मोबाइल ऐप या https://mmpby.rajasthan.gov.in/survey-form पोर्टल पर स्वयं या ई-मित्र की मदद से
* ऑफलाइन आवेदन नहीं
ध्यान दें:
* आवेदकों की संख्या अधिक होने पर लॉटरी निकाली जाएगी।
* निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा।
*अधिक जानकारी के लिए:*
* पशुपालन विभाग की वेबसाइट: https://mmpby.rajasthan.gov.in/
* राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की वेबसाइट: www.sipf.rajasthan.gov.in
अभी करें आवेदन और अपने पशुओं को सुरक्षित रखें!
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