मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2024 के लिए आवेदक फॉर्म, पात्रता-लाभ तथा अन्य पूरी जानकारी देखे.....
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2024 :-
🔷🔷 मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना Overview 🔷🔷
योजना का नाम | मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2024 |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार की तरफ़ से |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाना |
आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajsthan.gov.in |
साल | 2024 |
राज्य | राजस्थान (Rajasthan) |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
📌 मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2024 क्या है :- जाने पूरी जानकारी
राजस्थान सरकार ने महिलाओं के समर्थन प्राप्त करने तथा महिलाओं को सशक्तिकरण प्रधान के लिए "मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना" योजना की शुरुआत की है
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2024 के अंतर्गतविधवा- तलाक़शुदा-परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन देकर मजबूत बनाने का उद्देश्य रखा है
यदि आवेदक स्वयं या उसका पुत्र केंद्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राज्य उपक्रम में सेवारत है या केंद्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राज्य उपक्रम का पेंशनभोगी है, तो वह प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
जो भी इसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक अंत तथा पूरा करें
- आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
- आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- विधवा , परित्यता , तलाकशुदा प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र होना चाहिए
- आवेदन कर्ता की वार्षिक आय ₹48000 से कम होने चाहिए
- आवेदनकर्ता का पास खुद का बैंक खाता होना चाहिए
📌🔷 मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना मिलने वाली सहायता राशि का विवरण :-
- 18 वर्ष से 55 वर्ष तक ₹500 हर महीने
- 55 वर्ष से 60 वर्ष तक ₹100 हर महीने
- 60 वर्ष से 75 वर्ष तक हजार रुपए हर महीने
- 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को ₹1500 हर महीने
इस योजना के अंदर अगर आप पात्र हो तो आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी
- Aadhaar Card
- जन्म प्रमाणपत्र ।
- राशन कार्ड ।
- मूल निवास प्रमाण पत्र.
- बैंक के खाते का विवरण।
- आवेदक - पासपोर्ट साइज फोटो।
- आय घोषणा प्रपत्र.
- विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- तलाकशुदा महिला पेंशन के लिए न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- परित्यक्ता महिलाओं का पेंशन के लिए उपखण्ड अधिकारी या विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- आवेदन करता को सबसे पहले अधिकारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है
- होम पेज पर apply पर क्लिक करें।
- नये पेज पर आवेदन पत्र खुल जायेगा।
- अब आवेदक कर्ता को आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करनी होगी।
- अब सारी जानकारी दर्ज करने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें ।
- लास्ट मे सबमिट पर क्लिक करें.
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